जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त से प्रभावी होंगे


नयी दिल्ली - केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया।



  • वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव



  1. सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई

  2. विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई



  • स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई

  • जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त2019 से प्रभावी होंगे


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