वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के पैमाने में संशोधन के लिए जनता से विचार मांगे


नयी दिल्ली - वाहनों के चपटे स्वरूप (टेब्यूलर फॉर्मेट) के मद्देनजर मौजूदा नियम को बदलने और दुपहिया वाहनों की लंबाई-चौड़ाई को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें दुपहिया वाहन (एल1 और एल2), तिपहिया वाहन (एल5 एम/एल5 एन) और न्यूमेटिक ट्रेलर की लंबाई-चौड़ाई का विवरण शामिल हैं। अधिक माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने के लिए 'एन' श्रेणी के वाहनों की ऊंचाई बदलने का विशेष प्रस्ताव किया गया है। ये माल ढोने वाले वाहनों के बारे में है। 'एम' श्रेणी वाले यात्री वाहनों की ऊंचाई में चार मीटर तक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। यह एयरपोर्ट यात्री बसों (3.8 मीटर) पर लागू नहीं होगा। दो एक्सलों पर आधारित आठ सीटों से अधिक वाले एम3 श्रेणी के यात्री वाहनों की लंबाई को 13.5 मीटर तक करने का प्रस्ताव है।


सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए सभी हितधारकों की टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके तहत मोटर वाहनों की लंबाई-चौड़ाई के मद्देनजर चेसिस पर आधारित वाहनों के आकार की अधिकतम ऊंचाई शामिल है। इसके तहत ईसीई के प्रावधानों के अनुरूप दो एक्सल वाली बसों की स्वीकृत लंबाई को बढ़ाने के सम्बंध में भी विचार किया जाना है।


'एन' श्रेणी के मालवाहक वाहनों की ऊंचाई को चार मीटर तक करने का प्रस्ताव किया गया है। उल्लेखनीय है कि एन1 श्रेणी के वाहनों (3.5 टन तक जीवीडब्ल्यू वाले यूटिलिटी वाहन) की ऊंचाई तीन मीटर तक सीमित है, क्योंकि इन छोटे वाहनों की स्थिरता कम होती है। ट्रेलरों की लंबाई 18.75 मीटर तक संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि 45 फीट के आईएसओ कंटेनर उसमें समा सकें। कुछ अपवादों के साथ ट्रेलर की ऊंचाई चार मीटर तक संशोधित करने का प्रस्ताव है। जानकारी www.morth.nic.in  पर उपलब्ध है।


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