बिहार:किसानों को फसल क्षतिपूर्ति 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका


पटना : बिहार सरकार मौसम की मार के वजह से बेहाल किसानों को राहत देने के लिए तैयार है। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि फरवरी-मार्च में असमय बारिश आंधी और ओले के कारण 11 जिलों के किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इन किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिया जाए।


मौसम की मार से बेजार किसानों को सरकार ने 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया है। कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार के अनुसार मौसम की चपेट में आए फसलों की बर्बादी की क्षतिपूर्ति करने को सरकार तैयार है  कृषि विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें 11 जिलों में ज्यादा बर्बादी हुई है वे हैं, भागलपुर ,बक्सर, जहानाबाद ,औरंगाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, पटना, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण एवं वैशाली। फसल क्षतिपूर्ति के लिए अब तक डेढ़ लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है ,लेकिन जिन किसानों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए 23 मार्च तक मौका मुहैया कराया गया है बताया गया है कि सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 13 हजार 5 सौ और असिंचित क्षेत्र में 68 सौ रुपये की दर से फसल क्षतिपूर्ति दी जाएगी।


इतना ही नहीं यह भी कहा गया है की फसल बर्बादी से प्रभावित किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही क्षतिपूर्ति दी जाएगी । फसल क्षतिपूर्ति के हकदार वहीं किसान होंगे जो पहले से कृषि विभाग में पंजीकृत हैं ।जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है वह कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फसल क्षतिपूर्ति से मिलने वाली राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी ।जिन किसानों को पंजीकरण करवाना है वह किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर 10 रुपये का शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं । किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर भी ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं।


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