पत्रकार कल्याण योजना के तहत 7 पत्रकारों के साथ 35 पत्रकारों के परिवारों के लिए सहायता स्वीकृत

० आरिफ़ जमाल ० 

नयी दिल्ली - इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने के कारण अत्यधिक कठिनाई होने को ध्‍यान में रखते हुए पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी विकलांगता, गंभीर दुर्घटना और गंभीर स्वास्थ्य रोग होने पर भी पत्रकारों को सहायता प्रदान की जाती है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 134 पत्रकारों और उनके परिवारों को विभिन्न श्रेणियों के तहत 6.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

 केंद्र सरकार ने अपनी जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को स्‍वीकृति दे दी है। इनमें उन 16 पत्रकारों के परिवार शामिल हैं जिनकी मौत कोविड-19 से हुई है। पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत परिवारों को 5 लाख रुपये तक वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जेडब्ल्यूएस समिति ने जेडब्ल्यूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थायी विकलांगता से पीड़ित दो पत्रकारों और गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे पांच पत्रकारों को भी सहायता देने की सिफारिश की। समिति ने बैठक के दौरान कुल 1.81 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। मौजूदा स्वीकृतियों सहित वर्तमान बैठक में कुल 139 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।

जेडब्ल्यूएस समिति की बैठक में जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी; विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (आई एंड बी) के साथ-साथ समिति के पत्रकार प्रतिनिधि संतोष ठाकुर, अमित कुमार, उमेश्वर कुमार, सुश्री सरजना शर्मा, राज किशोर तिवारी और गणेश बिष्ट शामिल थे। 

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