नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली लागू करने का फैसला
नयी दिल्ली - जीएसटी परिषद ने 31वीं बैठक में करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एक नयी जीएसटी रिटर्न प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। नयी रिटर्न प्रणाली को अपनाने में आसानी के लिए एक परिवर्तन योजना तैयार की गई है। मई 2019 में एक ऑफलाइन टूल के प्राथमिक संस्करण को पोर्टल पर साझा किया गया था, ताकि उपयोगकर्ता इसे देख और समझ सकें। यह ऑफलाइन टूल पोर्टल पर दिए गए ऑनलाइन टूल के समान ही है। करदाता जानते हैं कि इस नई प्रणाली के तीन प्रमुख घटक हैं- पहला, मुख्य रिटर्न (फॉर्म जीएसटी आरईटी-1) और दूसरा दो अनुलग्नक(फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 तथा फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-2)। जुलाई 2019 से उपयोगकर्ता फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-1 ऑफलाइन-2 की मदद से इन्वाइस अपलोड कर सकेंगे। उपयोगकर्ता फॉर्म जीएसटी अनुलग्नक-2 ऑफलाइन टूल की मदद से इनवार्ड सप्लाई इन्वाइस को देख सकेंगे तथा डाउनलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर इनवार्ड सप्लाई इन्वाइस का संक्षिप्त रूप भी उपलब्ध होगा। अगस्त 2019 से वे ऑफलाइन टूल में खरीद रजिस्टर को इम्पोर्ट कर सकेंगे और डाउनलोड किए गए इनवार्ड सप्लाई इन्वाइस से मिलान कर सकेंगे, ताकि त्रुटि