सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
नयी दिल्ली - केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसरों के सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019' के नाम से एक नया विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है। अब सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी और इस तरह से खाली होने वाले आवास प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को आवंटन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इससे सरकारी आवास की सुविधा पाने की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी। नया विधेयक 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017' के स्थान पर लाया गया है। नए विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। नए विधेयक में 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971' की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है। इसके लिए धारा 2 में अनुच्छेद (एफबी) से पहले अनुच्छेद (एफए), धारा 3 की धारा 3ए के नीचे एक नई धारा 3बी और 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत