दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और डीडीए से संपर्क करें
नयी दिल्ली - भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का क्रियान्वयन संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है | इस मिशन के कुल चार घटक हैं | 'भागीदारी में किफायती आवास' तथा 'लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण' घटकों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख रूपये प्रति लाभार्थी तथा 'स्व-स्थान स्लम पुनर्विकास' घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1.0 लाख रूपये प्रति लाभार्थी का अंशदान दिया जाता है और शेष राशि का भुगतान राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार और लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है | इस मिशन के 'ब्याज आधारित सब्सिडी' घटक के अंतर्गत 2.67 लाख रूपये तक की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में डाली जाती है | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना की विस्तृत जानकारी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohua.gov.in और www.pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानी