5 करोड़ रुपये से अधिक आय वालों के लिए टैक्स 3 से 7 प्रतिशत बढ़ा
केन्द्रीय बजट में उन लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है जिन्होंने किसी एक वर्ष में किसी चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमाई कराई है अथवा जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की है अथवा किसी एक वर्ष में बिजली खपत पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की रकम खर्च की है। इसके तहत उन लोगों के लिए भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है नयी दिल्ली - 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक और 5 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की कर योग्य आमदनी वाले उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए प्रभावी कर दरों को क्रमश: 3 व 7 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि बढ़ते आमदनी स्तर को ध्यान में रखते हुए उच्च आय वर्ग के लोगों को राष्ट्र के विकास में और अधिक योगदान करने की जरूरत है। उन्होंने करदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपेक्षाकृत कम आय वाले छोटे एवं मझोले लोगों पर टैक्स बो