टोल प्लाजा 1 दिसम्बर से “फास्टैग लेनों” के रुप में घोषित
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर फास्टैग के बिना यदि कोई भी वाहन “फास्टैग लेन” में प्रवेश कर रहा है, तो उसे वाहन की उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुना शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्गों पर परेशानी मुक्त यात्रा के लिए चौतरफा प्रयास कर रहा है। शुल्क प्लाजा की सभी लेनों को 1 दिसम्बर 2019 से “फास्टैग लेनों” के रुप में घोषित करने का आदेश। टोल प्लाजा पर रूकावटों को खत्म करने और यातायात की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रमुख पहल, राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग) कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर दिया गया है ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अधिसूचित दरों के अनुसार उपयोग शुल्क एकत्र किया जा सके। डिजीटल भुगतान को प्रोत्साहन देने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेनों को 1 दिसम्बर 2019 से “फास्टैग लेनों” के रुप में घ