1 सितंबर से तंबाकू उत्पादों के पैक पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का रोटेशन
चेतावनी के मुद्रण योग्य संस्करण के साथ उक्त अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात https://mohfw.gov.in और https://ntcp.nhp.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध है और पहले ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हितधारकों के अनुरोध के अनुसार साझा की जा चुकी है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में छवि की खुली फाइलें भी मंत्रालय से ntcp.mohfw@gmail.com और / या 011-23062868 पर अनुरोध के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। नयी दिल्ली - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेटों को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना जो कि जीएसआर 331 (ई) दिनांक 3 अप्रैल 2018 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) में दूसरा संशोधन नियम, 2018 ”में संशोधन करके जारी की गई। संशोधित नियम 1 सितंबर, 2018 से लागू किए गए हैं। अधिसूचना के माध्यम से दो छवियों को अधिसूचित किया गया और यह धारा जोड़ी गई की निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की दूसरी छवि (छवि-2) छवि-1 के लागू होने की तिथि से बारह महीना पूरी होन