सीडीएसएल ने मार्जिन ट्रांजेक्शंस के लिए मार्जिन प्लेज/मार्जिन अनप्लेज दरों में 91% तक की कमी की
नयी दिल्ली : सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने फरवरी, 2020 के अपने परिपत्र के जरिए मार्जिन प्लेज के नये सिस्टम को लागू करने के लिए आदेश दिया था, जिसमें निवेशक के खाते में पड़े शेयर्स को ट्रेडिंग सदस्य के पास प्लेज किया जायेगा और वहां से क्लियरिंग सदस्यों एवं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। इस सिस्टम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि मौजूदा अध्यादेशित जोखिम नियंत्रण प्रणाली के अनुसार, निवेशक के खाते से सिक्योरिटीज को मार्जिन के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के यहां प्लेज करने के उद्देश्य से ट्रेडिंग सदस्यों या क्लियरिंग सदस्यों को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत न हो। वर्तमान में, सीडीएसएल द्वारा प्रत्येक प्लेज सेटअप के लिए 12 रु. /- और अनप्लेज सेटअप के लिए 12 रु./- लिया जाता है। मार्जिन प्लेज और मार्जिन रीप्लेज सिस्टम में बाजार प्रतिभागियों द्वारा भी 12 रु./- प्रति ट्रांजेक्शन दिया जा रहा था, जो कि 1 अगस्त, 2020 से प्रभावी नये विनियमनों के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता है। सीडीएसएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहल वोरा ने बताया, ''हमने ब्रोकिंग कम्यून